हिंदू देवी-देवता के मांस और शराब का सेवन करने से संबंधित ध्रुव राठी के वीडियो को हटाने के मामले पर गूगल की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया कि इन सभी वीडियो के प्रसार को भारत में रोक दिया गया है।
गूगल ने अदालत को बताया कि यह कदम सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) के आदेश के बाद उठाया गया। जीएसी ने अदालत के पूर्व निर्देश पर यह आदेश पारित किया था।
क्या थी याचिकाकर्ता की मांग
याचिकाकर्ता व अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने याचिका दायर कर संबंधित वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान सचदेवा ने अदालत को बताया कि यह वीडियो अभी भी भारत के बाहर और देश के अंदर वीपीएन का इस्तेमाल करके देखा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने वीडियो को दुनिया भर से हटाने का आदेश देने की मांग की।